लखनऊ, 23 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 9 जिलों में 23 अक्टूबर को शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत शराब की दुकानों के साथ बार, मॉडल शॉप और सैन्य कैंटीन में भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
लखनऊ में 23 से 27 अक्टूबर तक शराब की बिक्री बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठानों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

