आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में दुकानदार को उम्रकैद, एक लाख रुपये जुर्माना

फर्रुखाबाद। आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत ने आरोपी दुकानदार राकेश चंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2023 में दर्ज इस मामले में फैसला आने के बाद बालिका के साथ हुए अपराध को लेकर न्यायिक कार्रवाई पूरी हुई।

मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छपट्टी का है। यहां रहने वाले राकेश चंद्र उर्फ राकेश गंगवार की राखी इलेक्ट्रॉनिक नाम से दुकान थी। वह मूल रूप से मेरापुर थाना क्षेत्र के अचरिया बाकरपुर गांव का निवासी बताया गया है। वर्ष 2023 में उसके खिलाफ नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय आठ वर्षीय बालिका अपने मौसा के घर आई हुई थी। शाम के समय वह दुकान से सामान लेने गई थी। आरोप था कि दुकानदार ने उसे बहाने से कमरे में बुलाया और उसके साथ यौन अपराध किया। काफी देर तक बालिका के घर नहीं पहुंचने पर उसकी मौसी ने तलाश शुरू की। इसी दौरान बालिका आरोपी के घर से बाहर निकलती दिखाई दी। घर पहुंचने पर बालिका ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी।

घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन आरोपी की दुकान पर पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। कायमगंज कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण कराते हुए विवेचना की और विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई।

घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया था। लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। अब अदालत ने मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों में पॉक्सो अधिनियम के तहत सख्त कानूनी प्रावधान लागू होते हैं।