- रमाबाई आंबेडकर रैली स्थल के आसपास लागू होंगे प्रतिबंध
लखनऊ। विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 की मतगणना को देखते हुए राजधानी लखनऊ में 27 अक्टूबर को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। मतगणना स्थल रमाबाई आंबेडकर रैली स्थल, आशियाना को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की ओर से जारी किए जाने वाले ऐसे आदेशों का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की आशंका को कम करना और मतगणना स्थल के आसपास शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है।
जिलाधिकारी की ओर से जारी निर्देशों के तहत मतगणना स्थल रमाबाई आंबेडकर रैली स्थल, आशियाना से आठ किलोमीटर की परिधि में शुष्क दिवस लागू किए जाने की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस अवधि में संबंधित क्षेत्र के भीतर आने वाली शराब की दुकानों और निर्धारित श्रेणी के अन्य आबकारी प्रतिष्ठानों को नियमों के अनुसार बंद रखना होगा। हालांकि, उपलब्ध सूचना में प्रतिबंध के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों की श्रेणियों और आदेश की विस्तृत शर्तों का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है। ऐसे में संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों के लिए जिला प्रशासन तथा आबकारी विभाग की ओर से जारी आधिकारिक निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर लागू आबकारी नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन की मतगणना के मद्देनजर प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियां भी महत्वपूर्ण हैं। मतगणना के दौरान निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के साथ-साथ किसी भी संभावित विवाद या अव्यवस्था को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता रहती है। शुष्क दिवस घोषित करना इसी तरह की एहतियाती व्यवस्थाओं का हिस्सा है। रमाबाई आंबेडकर रैली स्थल के आसपास निर्धारित क्षेत्र में शराब की बिक्री पर रोक से संबंधित प्रतिष्ठानों को अपने कारोबार की योजना उसी के अनुसार बनानी होगी। आम नागरिकों को भी सलाह दी जाती है कि वे किसी तरह की असुविधा से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन और आबकारी विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी प्राप्त कर लें।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 27 अक्टूबर को मतगणना के मद्देनजर घोषित शुष्क दिवस का पालन निर्धारित क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। संबंधित दुकानदारों को आदेश की शर्तों का पालन करना होगा, जबकि नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों पर रहेगी।

