प्रयागराज। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान दिए गए कथित ‘तनखैया’ बयान को लेकर दर्ज मुकदमे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने मामले से संबंधित निचली अदालत का रिकॉर्ड भी तलब किया है। यह मुकदमा कथित आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में दर्ज किया गया था। मामले में तत्कालीन एसडीएम टांडा घनश्याम की तहरीर पर रामपुर जनपद के थाना भोट में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
आजम खान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। अब मामले की अगली सुनवाई में राज्य सरकार के जवाब और निचली अदालत के रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी।

