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पात्र लाभार्थियों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचने की अपील, निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ अधिकारों के प्रति किया जाएगा जागरूक

फर्रुखाबाद। जनपद में आगामी 1 नवंबर 2026 को बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से जरूरतमंद, गरीब, वंचित और पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य पात्र लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना तथा उन्हें कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, जिससे कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं और कानूनी सहायता के लाभ से वंचित न रह जाए।

इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद की सचिव श्रीमती बिंदिया भटनागर ने जनपदवासियों से शिविर में पहुंचकर इसका लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थी शिविर में पहुंचकर उपलब्ध जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित सेवाओं के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

उन्होंने पात्र लोगों से अपील की कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचें, ताकि उनकी पात्रता के अनुसार संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया में सहायता की जा सके। ऐसे लोग जिन्हें कानूनी सलाह या विधिक सहायता की आवश्यकता है, वे भी शिविर के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के आयोजन का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों तक न्याय और सरकारी सहायता की पहुंच को आसान बनाना है। कई बार जानकारी के अभाव अथवा आर्थिक कठिनाइयों के कारण जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में यह शिविर पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और पात्र व्यक्ति आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करें।