नई दिल्ली। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में अभियोजन पक्ष की मदद कर सकेंगे। इस फैसले से मामले की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में शिकायतकर्ता को मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करने की अनुमति दी है। हालांकि, यह सहयोग अदालत की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और नियमों के दायरे में ही रहेगा। शिकायतकर्ता को अभियोजन पक्ष के साथ अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।
यह मामला राम मंदिर में चढ़ावे की राशि और उससे जुड़ी कथित अनियमितताओं के आरोपों के कारण चर्चा में रहा है। मामले को लेकर अलग-अलग पक्षों की ओर से अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन याचिकाओं पर आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं रह गई है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले की आगे की कार्रवाई ट्रायल कोर्ट में होगी। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अभियोजन पक्ष की सहायता कर सकेंगे। अब सभी की नजरें ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही और मामले में सामने आने वाले तथ्यों पर टिकी हैं।



