प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इस फैसले से दोनों को कानूनी राहत मिली है, हालांकि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई।

दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। आरोपों के अनुसार, अब्दुल्ला आजम के नाम पर दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए गए थे। इस मामले में निचली अदालत के फैसले के बाद दोनों ने राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान जमानत देने का फैसला किया, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को मंजूरी नहीं दी। इसका अर्थ है कि जमानत मिलने के बावजूद निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा या दोषसिद्धि अपने आप समाप्त नहीं होती। इस संबंध में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रह सकती है।

हाईकोर्ट के इस फैसले को आजम खां और उनके बेटे के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है। हालांकि, जमानत और दोषसिद्धि पर रोक दो अलग-अलग कानूनी पहलू हैं। अब मामले में आगे की कार्रवाई और अदालत के आगामी आदेशों पर नजर रहेगी।