दिल्ली में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े मामले में अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। महिला पहलवानों ने बृजभूषण को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए और समय देने का अनुरोध स्वीकार कर लिया।

विशेष न्यायाधीश डिग विनय सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के अधिवक्ताओं ने कहा कि उन्हें अपील की प्रति देर से प्राप्त हुई थी। इस कारण उन्हें मामले से जुड़े तथ्यों और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने तथा अपना जवाब तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। इसी आधार पर बचाव पक्ष ने अदालत से अतिरिक्त समय देने की मांग की।

महिला पहलवानों की ओर से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद मामला एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया के केंद्र में आ गया है। अब बृजभूषण शरण सिंह का पक्ष अपील पर अपना जवाब दाखिल करेगा। इसके बाद अदालत मामले से संबंधित दलीलों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आगे की सुनवाई करेगी।

इस मामले में अदालत की आगामी कार्यवाही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें महिला पहलवानों की ओर से उठाए गए सवालों और बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाले आधारों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल, अदालत ने केवल जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध स्वीकार किया है। मामले के अंतिम परिणाम पर कोई निष्कर्ष अगली कानूनी कार्यवाही के बाद ही सामने आएगा।