सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग के कामकाज से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे पर इंडिया ब्लॉक समेत अन्य याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब देना होगा। सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े प्रमुख कानूनी पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े 14 फैसले अन्य दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद लिए गए थे। उनका दावा है कि इन फैसलों को लेने की प्रक्रिया और उनमें मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका की जांच होनी चाहिए।
याचिकाओं में इन फैसलों की जांच कराने के साथ-साथ कुछ याचिकाओं में संबंधित फैसलों को रद्द करने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग के कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।
अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के हलफनामे और याचिकाकर्ताओं के जवाब पर विचार किया जाएगा। हालांकि, मामले में अदालत का अंतिम रुख क्या होगा और आगे की सुनवाई के लिए क्या निर्देश दिए जाएंगे, यह सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।

