उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों को सामने रखने की मांग की। उन्होंने अदालत से चुनाव आयोग की फाइल नोटिंग और आंतरिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश देने का आग्रह किया।
सुप्रीम कोर्ट में SIR विवाद पर सुनवाई: सिंघवी ने मांगी फाइल नोटिंग, CJI सूर्यकांत बोले- ‘हमें सब पता है’
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले में याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की ओर से दलील देते हुए चुनाव आयोग की फाइल नोटिंग और आंतरिक संवाद को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह जानना जरूरी है कि SIR से जुड़े फैसले सभी निर्वाचन आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे या एकतरफा तरीके से। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “हमें सब पता है, हम जांच करेंगे।”
दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि SIR से संबंधित फैसले आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में किसी भी कानूनी बदलाव से भी इनकार किया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग के कुछ फैसले सभी निर्वाचन आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। अब अदालत इन दावों और आयोग के जवाब पर विचार करेगी।
इसी सुनवाई के दौरान राज्यसभा सांसद डोला सेन की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। इस याचिका में बिहार में SIR के दौरान ऑनलाइन फॉर्म-6 में कथित बदलाव और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के संबंध में आयोग की प्रेस विज्ञप्ति पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने इन आरोपों पर भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होने की संभावना है।

