30 अक्तूबर को जिले में आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के मद्देनजर एसपी आरती सिंह ने जारी किया आदेश, सीमा पर ही रोके जाएंगे ट्रक, टैंकर और डंपर
फर्रुखाबाद। जनपद में 30 अक्तूबर को आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को सकुशल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो और शहर व प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे, इसके लिए भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने 30 अक्तूबर को सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक भारी वाहनों के जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार, निर्धारित अवधि में जिले की सीमा के अंदर ट्रक, टैंकर, डीसीएम, डंपर, लोडर समेत अन्य भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहनों को जनपद की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। यातायात पुलिस और संबंधित थाना पुलिस को रूट डायवर्जन का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कानपुर की ओर से फतेहगढ़ आने वाले मालवाहक वाहनों को जनपद कन्नौज के गुरसहायगंज से छिबरामऊ की ओर डायवर्ट किया जाएगा। वहीं, छिबरामऊ से जलालाबाद होते हुए फतेहगढ़ आने वाले भारी वाहनों को छिबरामऊ से जनपद औरैया के बेला की तरफ भेजा जाएगा। इस व्यवस्था के तहत भारी वाहनों को जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
पुलिस प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा के दौरान सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव कम करना और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा देना है। निर्धारित समय तक रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए, जिससे परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न होने पाए।
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और आम वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि यात्रा के दौरान यातायात संबंधी बदलावों का ध्यान रखें और निर्धारित मार्गों का ही प्रयोग करें।
