पटाखों की दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी अनिवार्य, एक स्थान पर 50 से अधिक दुकानें लगाने पर रोक
लखनऊ। दीपावली के त्योहार को सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और अग्निशमन विभाग ने पटाखों को लेकर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने पटाखा कारोबारियों और आम नागरिकों से निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।
अग्निशमन विभाग के अनुसार पटाखों की दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य है। एक स्थान पर 50 से अधिक पटाखों की दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी। दुकानों के ऊपर से बिजली के तार नहीं गुजरने चाहिए और प्रत्येक दुकान पर लाइसेंसधारी दुकानदार की मौके पर मौजूदगी जरूरी होगी।
दुकानों पर पानी की बाल्टी रखना अनिवार्य किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल बचाव किया जा सके। वहीं आम लोगों को भी पटाखे जलाते समय अपने पास पानी की बाल्टी रखने की सलाह दी गई है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि पटाखे जलाते समय सूती कपड़े पहनें और बिजली के तारों से दूरी बनाए रखें। फुलझड़ी जलाने के बाद उसे पानी में डाल दें। छोटे बच्चों को अकेले पटाखे न जलाने दें और बड़ों की निगरानी में ही आतिशबाजी करने दें।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि दीपावली का त्योहार खुशियों और उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा नियमों की अनदेखी न करें। थोड़ी सी सावधानी बरतकर आगजनी और अन्य अप्रिय घटनाओं से बचा जा सकता है।


