नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police)  की सेंट्रल जिला यूनिट को दुष्कर्म के एक मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इंटरपोल और भारतपोल की मदद से दुष्कर्म के आरोपी को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी (Abu Dhabi) से भारत लाया है। आरोपी पर एक युवती को जन्मदिन की पार्टी में ले जाकर नशीला पदार्थ देने और फिर करोल बाग के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान साजिर पल्ली मूपन उर्फ साजिर पीएम के रूप में हुई है। वह केरल के कन्नूर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था।

आरोप है कि साजिर एक युवती को जन्मदिन की पार्टी में लेकर गया था। वहां कथित तौर पर उसे नशीले पदार्थ का सेवन कराया गया। इसके बाद आरोपी ने करोल बाग स्थित एक होटल में युवती के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी के विदेश में होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की। इंटरपोल और भारतपोल के माध्यम से समन्वय स्थापित कर आरोपी को अबू धाबी से भारत लाया गया। भारत लाए जाने के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम, युवती को कथित तौर पर नशीला पदार्थ दिए जाने और होटल में हुई घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं।

पुलिस के मुताबिक, घटना पिछले साल 1 अक्टूबर की रात की है। दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित एक लाउंज में कंपनी के कर्मचारियों के लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित की गई थी। इस पार्टी में 20 वर्षीय पीड़िता भी शामिल हुई थी। शिकायत के अनुसार, कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत आरोपी साजिर पल्ली मूपन ने युवती को शराब और नशीले पदार्थों का सेवन कराया। इसके बाद वह उसे करोल बाग स्थित एक होटल में ले गया।

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, 2 अक्टूबर 2025 की तड़के होटल में आरोपी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। आरोप यह भी है कि होटल में चेक-इन करते समय आरोपी ने पीड़िता की पहचान छिपाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। मामले की जांच के दौरान आरोपी के विदेश में होने की जानकारी मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल और भारतपोल की मदद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की और उसे UAE के अबू धाबी से भारत लाया गया। आरोपी साजिर पल्ली मूपन उर्फ साजिर पीएम मूल रूप से केरल के कन्नूर का रहने वाला है। बताया गया है कि वह एक प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था।

जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद पीड़िता ने कंपनी प्रबंधन को मामले की जानकारी दी थी। इसके बाद 4 अक्टूबर 2025 को कंपनी प्रबंधन ने आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) व्यवस्था के तहत कंपनी की आंतरिक समिति ने भी मामले की जांच शुरू की। हालांकि, आरोपी इस आंतरिक जांच में शामिल नहीं हुआ। बताया गया है कि संभावित कानूनी कार्रवाई की आशंका के चलते वह 4 अक्टूबर 2025 से ही कंपनी से अनुपस्थित रहने लगा।

इसके बाद 18 दिसंबर 2025 को पीड़िता ने कंपनी के अधिकारियों को ईमेल के जरिए एक और औपचारिक शिकायत भेजी। इसमें उसने आरोप लगाया कि आरोपी 5 जनवरी 2026 को भारत से फरार हो गया था। बाद में उसके दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने और वहां प्लंबिंग एक्सेसरीज की एक दुकान में काम करने की जानकारी सामने आई। कंपनी स्तर पर शिकायत और आंतरिक जांच के बाद पीड़िता ने 18 फरवरी 2026 को दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर करोल बाग थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी।