- 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रतिबंधित का बोर्ड लगाना होगा

- दुकानों पर अग्निशमन उपकरण और पानी की व्यवस्था जरूरी

लखनऊ। दीपावली के मद्देनजर राजधानी में पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर के विभिन्न जोनों में पटाखा बिक्री के लिए 1201 अस्थायी दुकानों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सभी दुकानों को निर्धारित सुरक्षा मानकों और नियमों के आधार पर ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए दुकानों की सूची भी जारी की गई है।

प्रशासन की ओर से निर्धारित नियमों के मुताबिक, प्रत्येक अस्थायी पटाखा दुकान के आसपास 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी वर्जित होने का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दुकान पर 200 लीटर पानी से भरा ड्रम और दो लाल बाल्टियां रखनी होंगी।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत बालू, फावड़ा और अग्निशामक यंत्र रखना भी जरूरी होगा। दुकानों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुकानदारों को इन सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त किए जा सकते हैं। साथ ही संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

प्रशासन का उद्देश्य पटाखों की बिक्री के दौरान आगजनी की घटनाओं को रोकना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।