31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी पाबंदी, दिल्ली के बाहर पंजीकृत पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। आज से विंटर पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI मानक वाले वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सरकार की ओर से लागू व्यवस्था के मुताबिक, पुराने उत्सर्जन मानकों वाले बाहरी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहने की जानकारी दी गई है।
### वाहन चालकों के लिए जरूरी नियम
* दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से पुराने मानक वाले वाहनों पर प्रतिबंध।
* सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट।
* नियमों का पालन कराने के लिए सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और जांच।
* प्रदूषण फैलाने वाली निर्माण गतिविधियों पर भी नियंत्रण।
* बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के ईंधन नहीं मिलेगा।
* सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम की व्यवस्था भी योजना का हिस्सा है।
दिल्ली सरकार का उद्देश्य सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण पर पहले से नियंत्रण करना और वाहनों तथा निर्माण गतिविधियों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करना है। इस अभियान के तहत यातायात पुलिस और संबंधित विभागों को सख्ती से नियम लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
एनसीआर के वाहन चालकों पर सीधा असर: नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से रोजाना दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को अपने वाहन का उत्सर्जन मानक जांचना होगा। गैर-BS-VI वाहन लेकर दिल्ली जाने से पहले प्रतिबंध और लागू छूट की जानकारी जरूर लें।




