लखनऊ। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से बड़ी राहत मिली है। झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप से जुड़े मामले में अदालत ने संबंधित एफआईआर के आधार पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद कैफ ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।
मामले में क्रिकेटर की ओर से एफआईआर को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

