करीब 18 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, अधिकतम 7,000 रुपये तक बोनस की सीमा तय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का ऐलान किया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 18 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

शासनादेश के अनुसार बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसका लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा।

इसके अलावा कार्यभारित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।

बोनस पाने के लिए कर्मचारियों को निर्धारित सेवा संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी। 31 मार्च 2024 तक एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी पात्रता के दायरे में आएंगे।

शासनादेश के मुताबिक जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या जिन पर आपराधिक मुकदमा लंबित है, उन्हें फिलहाल बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा।

सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों के परिवारों को त्योहार के दौरान आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।